बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उनकी अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही तीन महीने की जेल की सजा भी बरकरार रखी गई। यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें अभिनेता पहले ही निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे चुके थे।
क्या फिर जेल जाना पड़ेगा?
हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजपाल यादव को फिर जेल जाना होगा। अदालत ने सजा को बरकरार रखा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए दो महीने का समय भी दिया है। ऐसे में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी।
मुआवजा देने का भी आदेश
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव को सात अलग-अलग शिकायतों में शिकायतकर्ता को 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि चुकाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिनेता की ओर से पहले जमा किए जा चुके करीब 2 करोड़ रुपये इस राशि में समायोजित किए जाएंगे।
आगे क्या होगा?
फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजपाल यादव के सामने दो रास्ते हैं। पहला, अदालत के आदेश का पालन करना और दूसरा, तय समय के भीतर ऊपरी अदालत में चुनौती देना। अब यह देखना होगा कि अभिनेता आगे कौन-सा कानूनी विकल्प चुनते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले ने उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं।
