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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

आकलन वर्ष (A.Y.) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा अब बढ़ा दी गई है। CBDT ने घोषणा की है कि अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नई अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 और आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 होगी।

यह विस्तार उन करदाताओं (assessees) के लिए किया गया है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है।

CBDT द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:

“केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्णय लिया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा, जो पहले 31 अक्टूबर 2025 थी, उसे बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 किया जा रहा है।”

इसी प्रकार, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी और बाद में 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी, अब 10 नवंबर 2025 कर दी गई है।

आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत स्पष्टीकरण 2 (Explanation 2) में यह बताया गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तय तिथियां क्या होंगी।

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प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है:

“पिछले वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की ‘निर्धारित तिथि’, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी, और बाद में 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी, अब उसे और आगे बढ़ाते हुए 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है।”

CBDT ने यह भी बताया कि इन संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए औपचारिक अधिसूचना (notification) जल्द ही जारी की जाएगी।

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सारांश:

  • ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नई तिथि: 10 नवंबर 2025
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई तिथि: 10 दिसंबर 2025
  • औपचारिक अधिसूचना: शीघ्र जारी होगी

यह कदम उन करदाताओं के लिए राहत लेकर आया है जो ऑडिट और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में समय की कमी का सामना कर रहे थे।

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