नई दिल्ली, न्यूज प्लस। दिल्ली दंगे के दौरान चांद बाग इलाके में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि पुलिस ने क्रूरतम हत्या के लिए दोषियों को फांसी की सजा की मांग की थी। मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर अदालत ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनकी लाश को जानवरों की तरह घसीटा गया और बाद में लाश को कसाई की तरह काटा गया। तीन दिन बाद नाले में उनकी लाश मिली थी। पुलिस ने इसे रेयर ऑफ दॉ रेयरेस्ट केस बताते हुए दोषियों को फांसी की सजा मांगी थी।
लम्बी सुनवाई के बाद आज कुड़कुड़डूमा कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा में कोर्ट ने लिखा यह समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। कोर्ट ने माना बहुत क्रूरता से आईबी अफसर की हत्या की गई थी। कोर्ट ने यह भी माना कि हत्या के बाद भी शव के साथ क्रूरता की गई। मामले में पुलिस ने 11 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 6 को अदालत ने पहले बरी कर दिया था।
