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सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, भोजशाला के पास शुक्रवार को नमाज पढ़ सकेंगे मुस्लिम

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, भोजशाला के पास शुक्रवार को नमाज पढ़ सकेंगे मुस्लिम

नई दिल्ली, न्यूज प्लस। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हर शुक्रवार यानि जुमे के दिन मुस्लिमों को भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह देने का आदेश दिया है। मुस्लिम समाज के लोग दोपहर एक से तीन बजे तक मुस्लिम भोजशाला के पास खुले स्थान पर नमाज पढ़ेंगे।

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भोजशाला में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला किया था, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हिन्दुओं ने भोजशाला के गर्भगृह में पूजा अर्चना शुरू कर दी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मुस्लिम यहां सैकड़ों सालों से नमाज पढ़ते रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर पूरा फैसला तो नहीं किया लेकिन अंतरिम आदेश में मुस्लिम पक्ष को कुछ राहत जरूर दी है।

सुप्रीमकोर्ट ने भोजशाला परिसर में तो नहीं लेकिन पास में नमाज की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भोजशाला के पास नमाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। जुमे के दिन दोपहर एक से तीन बजे के बीच यह नमाज होगी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भोजशाला के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की तब्दीली या अंदर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा।

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