logo

header-ad
header-ad
DGCA की सख्तीः फ्लाइट के दौरान हंगामा किया तो 30 दिन जहाज में नहीं बैठ पाएंगे

DGCA की सख्तीः फ्लाइट के दौरान हंगामा किया तो 30 दिन जहाज में नहीं बैठ पाएंगे

न्यूज प्लस डेस्क, नई दिल्ली। विमान के अंदर हंगामा या झगड़ा किया तो अगले 30 दिन तक आप किसी फ्लाइट में नहीं बैठ पाएंगे। DGCA ने ऐसी हरकतें करने वाले हवाई यात्रियों के लिए सख्त नियम बनाए हैं, यह नियम जल्द लागू हो सकते हैं।

फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर DGCA ने अब सख्ती का फैसला किया है। फ्लाइट के दौरान हंगामा करने वाले यात्री पर 30 दिन का फ्लाइंग बैन लग सकता है। हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए DGCA  ने नए नियम बनाए हैं जिसके अनुसार विमान के अंदर शराब पीकर हंगामा करने, स्मोकिंग करने, दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर से बदसलूकी पर अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। DGCA को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कुछ सालों में फ्लाइट के दौरान इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं।

पहले ऐसे मामलों को एक इंडिपेंडेंट कमेटी के पास भेजा जाता था जिससे कार्रवाई में देरी होती थी। नए नियमों में एयरलाइंस DGCA ने अनुशासनहीनता को चार हिस्सों में बांटा है। पहला गाली-गलौज, आपत्तिजनक इशारे और नशे में हंगामा, दूसरा धक्का-मुक्का, मारपीट, अनुचित स्पर्श या यौन उत्पीड़न, तीसरा जानलेवा हमला या विमान के किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और चौथा पायलट केबिन में जबरन घुसने की कोशिश, ऐसा कुछ भी करने पर तुरंत एक्शन का प्राविधान किया गया है। फिलहाल नए नियमों में मंत्रणा जारी है और जल्द इन पर अमल शुरू हो सकता है।

Leave Your Comment