न्यूज प्लस डेस्क, प्रयागराज। पति की चौथाई कमाई पर पत्नी का हक है, अलग रहने पर पति को 25 फीसदी तक कमाई पत्नी को देनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह आदेश पारित किया है।
गुजारा भत्ता को लेकर महिलाओं को अक्सर भटकते देखा गया है। पति भले हजारों और लाखों रुपये कमाता हो लेकिन पत्नी को गुजारे भत्ते के तौर पर कुछ सौ रुपये ही मिल पाते हैं। निचली अदालतों से गुजाने भत्ते को लेकर अभी तक जो आदेश होते हैं उनमें बामुश्किल पत्नियों को 10 फीसदी या इससे भी कम गुजारा भत्ता मिल पाता है, ऐसे में हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
शाहजहांपुर के परिवार न्यायालय ने 26 जुलाई 2024 को एक आदेश में पत्नी का गुजारा भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया था जिसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। भत्ता बढ़ोत्तरी के इस आदेश को सही बताते हुए न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह ने कहाकि पत्नी को पति की कमाई का 25 फीसदी तक गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह एक मजदूर है, इसलिए इतनी रकम पत्नी को गुजारे के रूप में नहीं दे सकता लेकिन अदालत ने कहाकि महंगाई को देखते हुए यह रकम बड़ी नहीं है और उसे गुजारे के रूप में 3000 रुपये पत्नी को देने ही होंगे।



