दिल्ली में अब सार्वजनिक जगह पर पेशाब करना या गंदगी फैलाना आसान नहीं होगा। नए प्रस्ताव के अनुसार पहले जहां 50 रुपये जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है। इसका मकसद शहर में साफ-सफाई बनाए रखना और लोगों को जिम्मेदार बनाना है।
दोबारा गलती पर तुरंत जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास सफाई नहीं रखता है, तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। लेकिन दोबारा गलती करने पर सीधे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी अब लापरवाही बार-बार करने पर सख्ती तय है।
पालतू जानवर और मकान नियम भी सख्त
अगर आप अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाते हैं, तो 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। घर का नंबर खराब करने पर भी इतनी ही रकम देनी पड़ सकती है। बिना अनुमति सड़क या खाली जगह पर निर्माण करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
छोटे दुकानदारों पर भी असर
बिना लाइसेंस ठेला, चाय की दुकान या फूड स्टॉल लगाने वालों को अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। पहले जहां 100 रुपये लगते थे, अब यह बढ़कर 1000 रुपये तक पहुंच सकता है। बिना लाइसेंस फेरी लगाने या मछली-मुर्गी बेचने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है।
जानवरों से जुड़े नियम भी बदले
सड़क पर जानवर बांधने या सार्वजनिक जगह पर उनका इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। वहीं नियमों के खिलाफ जानवर रखने पर भी जुर्माना तय किया गया है। इससे शहर में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
जेल से राहत लेकिन जेब पर मार
नए नियमों की सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे मामलों में अब जेल की सजा खत्म की जा रही है। पहले कुछ मामलों में 1 से 3 महीने तक जेल हो सकती थी, लेकिन अब केवल जुर्माना लगेगा। यानी राहत भी है और सख्ती भी, ताकि लोग नियमों का पालन करें।
