छात्रों की आड़ में अराजकता बर्दाश्द नहीं, अपराधियों को रियायत नहीं-सीजेआई
नई दिल्ली, न्यूज प्लस। सुप्रीमकोर्ट ने साफ कर दिया है कि छात्रों की आड़ में अराकता फैलाने वाले अपराधी रियायत के हकदार नहीं हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने साफ कहाकि गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों को राहत नहीं मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात सुनी, जिसके बाद कहा कि छात्रों के मुकदमे वापसी और उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते लेकिन अपराधी न बचें। छात्रों पर पुलिस बर्बरता को लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिकाएं की गई हैं, याचिकाकर्ताओं ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे और कार्रवाई की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि ज्यादिती करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार ने सीजेपी के साथ समझौते में आंदोलन के समय कायम सभी मुदकमे वापस लेने का वायदा किया था लेकिन अब फंसता नजर आ रहा है। कैसे यह होगा किस मुकदमे में केवल छात्र हैं और किसमें अपराधी, इनको अलग करना संभव नहीं होगा। साथ ही जब मुकदमे अदालतों में पहुंचेंगे तब अदालतें तय करेंगी मुकदमे वाप हो सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आने के बाद लग रहा है कि मुकदमे वापसी इतना आसान नहीं है।
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