[Edited By: Rajendra]
Friday, 28th August , 2020 03:53 pmसुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी चुनाव आयोग ने तारीख तय करते हुए अधिसूचना जारी नहीं की है. आयोग स्थिति के हिसाब से उचित फैसला लेने में सक्षम है. अविनाश ठाकुर नाम के याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोरोना और बाढ़ के मद्देनजर राज्य में अभी चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही दाखिल कर दी गई इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सावधानी के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हर पहलू पर विचार करेगा. इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 'यह प्रीमैच्योर याचिका है. कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. हम ऐसे में चुनाव आयोग से चुनाव पर रोक लगा देने को कैसे कह सकते हैं? चुनाव टालने के लिए कोविड वैध कारण नहीं है.'
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस साल के आखिरी महीनों में संभावित बिहार विधानसभा के चुनावों को टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोरोनावायरस की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं रोक सकते.
बता दें कि बिहार चुनावों को लेकर विपक्ष की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था कि कोरोना के चलते चुनावों को अभी टाल देना चाहिए लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि 'कोविड के आधार पर चुनावों पर रोक और चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता'.